Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

महात्मा गांंधी की पड़पोती को धोखाधड़ी मामले में सात साल की सजा, डरबन की अदालत का फैसला

127
Tour And Travels

नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। महात्मा गांधी की पड़पोती 56 वर्षीया आशीष लता रामगोबिन को डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आशीष लता रामगोबिन दक्षिण अफ्रीका में रह रही हैं।

आशीष लता रामगोबिन पर कारोबारी एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसमें महाराज ने लता को एक मामले में इम्पोर्ट व कस्टम क्लियर करने के लिए 60 लाख रुपये दिये थे। आरोप है कि आशीष लता ने यह राशि मुनाफे का लालच देकर लिये थे जो उन्होंने हड़प लिये।

गौरतलब है कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की पुत्री हैं। आशीष लता की मां इला गांधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है।