Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

ढाई साल पहले ममेरे भाई ने की थी 5 साल की बच्ची से हैवानियत, कोर्ट ने दी फांसी की सजा, सुनाई ये चौपाई

58
Tour And Travels

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 22 साल के एक लड़के को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उसे 5 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के बाद उसे मार डालने का दोषी ठहराया था।

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक अदालत ने बुधवार को पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में 22 साल के लड़के को मौत की सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सोहागपुर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने किशन उर्फ ​​चीनू मछिया को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

न्यायाधीश ने रामचरित मानस की चौपाइयों का हवाला देते हुए कहा कि हर मासूम लड़की के साथ बलात्कार एक दुर्लभतम घटना है। बलात्कार और हत्या के मामले को किसी भी तरह से सामान्य नहीं माना जा सकता है। घटना के अनुसार, लड़की 25 दिसंबर 2021 को घर से लापता हो गई थी। उसका शव बाद में छत पर मिला था। जांच से पता चला था कि गला घोंटने से पहले उसके साथ यौन संबंध बनाए गए थे।

बच्ची के बड़े भाई ने पुलिस को बताया था कि जब वे लोग खेल रहे थे तो मछिया छत पर आ गया था। मछिया ने उसे छत से जाने के लिए मजबूर किया था। जब वह छत से नीचे चला गया तो मछिया ने घटना को अंजाम दिया था। जांच के दौरान आरोपी का डीएनए प्रोफाइल भी मौके से एकत्र किए गए नमूनों से मेल खा गया।