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एक झटके में माफ हो जाएंगे हजारों के ट्रैफिक चालान, यहाँ से करें रजिस्ट्रेशन

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दिल्ली
ट्रैफिक नियमों के पालन न करने पर काटे गए पेंडिंग चालान अगर आपके भी कलेजे को चुभ रहे हैं और आप भी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस हफ्ते शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है. दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मदद से दिल्ली की 7 जिला अदालतों में लोक अदालतें लगेंगी, जिसमें आप अपने चालान को आसानी से माफ करवा पाएंगे. ये अदालत कोर्ट में काफी वक्त से पेंडिंग चल रहे चालानों के निपटारे के लिए लगाई जा रही है.

इस तरह माफ होंगे चालान
इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पेंडिंग चालान की स्लिप डाउनलोड करनी होगी. कोर्ट केवल इसी स्लिप के आधार पर आपके चालान पर फैसला सुना पाएगा. इस स्लिप के ना होने पर आप इस अदालत का फायदा नहीं उठा पाएंगे. अगर आपका चालान 1000 रुपये का है, तो आप कोर्ट से माफी मांग सकते हैं और नरम रुख अपनाने की अपील कर सकते हैं. कोर्ट अपने विवेक से चालान 500 रुपये या 200 रुपये कर सकती है. आपका चालान पूरा भी माफ हो सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है. इवनिंग कोर्ट नियमित कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें महीने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है.

यहां लगेंगी अदालतें
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस लोक अदालत में कुल 1 लाख 80 हजार के पेंडिंग चालानों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है. चालान स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा. आपको बता दें कि यह अदालत दिल्ली की रोहिणी, साकेत, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, द्वारका, तीस हजारी और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी. इनमें केवल उन्हीं चालान वाले मामलों का निपटारा होगा जो 30 नवंबर 2024 तक वर्चुअल कोर्ट में पेंडिंग थे. लोक अदालत का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा.