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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी टीचर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी 10 साल और 36 हजार रुपए जुर्माने की सजा

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हिसार
हिसार में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी सरकारी स्कूल के ड्राइंग टीचर राजबीर को 10 साल का कठोर कारावास व 36 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के अनुसार 5 अप्रैल, 2020 को टीचर उसे स्कूटी पर बिठाकर खेतों में ले गया और दुष्कर्म किया। 4 घंटे बंधक भी बनाए रखा। कोर्ट ने आरोपी को 25 फरवरी को दोषी ठहराया था। जज सुनील जिंदल ने जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को फैसले की प्रति भेज छात्रा को आर्थिक मुआवजा दिए जाने के भी निर्देश दिए।

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि 2015 में सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसी स्कूल का ड्राइंग टीचर राजबीर उस पर गलत नजर रखता था। कई बार चाॅकलेट, टाॅफी और पेन देने के बहाने अकेले में छेड़छाड़ करता रहता था। जब वह दसवीं कक्षा में थी तो आरोपी टीचर ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया।

खेत में बने कमरे में ले गया टीचर
पीड़िता ने बताया कि 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर उसे अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेत में ले गया और खेत में बने कमरे में 4 घंटे बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाए। पीडित़ा ने बताया कि जब उसका भाई उसे खाेजते हुए पहुंचा तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।