Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

बरेली में अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक मृतक महिला के पति और सास को आजीवन कारावास की सजा

106
Tour And Travels

बरेली
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक मृतक महिला के पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दोषी पति दर्शन सिंह (29) और उसकी मां कमलेश देवी (63) पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कोहरवाला ने बताया कि बरेली शहर के सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला के पिता प्रमोद कुमार ने साल 2021 में फतेहगंज पश्चिम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की शादी साल 2020 में चनेटा गांव के दर्शन सिंह से हुई थी. शादी के बाद से ही उनकी बेटी का पति और सास परेशान करते थे.

वे लोग उससे एक रेफ्रिजरेटर और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे. इस वजह से वो परेशान रहा करती थी. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपियों ने 6 फरवरी, 2021 को पीड़िता की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम में पीड़िता के गले पर रस्सी के निशान पाए गए. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए. इसके बाद अदालत ने सजा सुनाई है. बताते चलें कि पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है. यहां दहेज की मांग को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और उसके दो परिजनों को गिरफ्तार कर लिया. साल 2019 में ही आरोपी और पीड़िता की शादी हुई थी, जिसके बाद दहेज की मांग होने लगी.

बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि गाजीपुर जिले के जमानिया कस्बे के रहने वाले प्रमोद राय ने शनिवार को जिले के नरही थाने में आकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. प्रमोद राय मृतका के पिता हैं. उन्होंने अपनी शिकायत कहा है कि उनकी बेटी कुमकुम की शादी अप्रैल 2019 में नरही गांव के सत्येंद्र राय के बेटे रजनीश राय उर्फ ​​गोलू से हुई थी.

शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे थे. उनकी बेटी कुमकुम को उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण अक्सर पीटते थे. उसका उत्पीड़न करते थे. पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि 16 अगस्त की रात को उनकी बेटी के जीजा ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है.

उन्होंने बक्सर बुलाया है. वहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है. पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति रजनीश, उसके माता-पिता और भाई विकास राय के खिलाफ नरही थाने में मामला दर्ज कर लिया. रजनीश, विकास और सत्येंद्र को बैरिया तिराहा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.