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दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर के आकस्मिक निरीक्षण पर अनुपस्थित पाये गये शिक्षक तरेश कुमार निलंबित

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दमोह
 नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रहित एवं पारदर्शिता की दृष्टि से 01 जून 2024 से शिक्षको को सार्थक मोबाइल एप पर उपस्थिति दर्ज कराने एवं सतत् मांनिटरिंग करने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे।  प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला पटी शीशपुर तरेश कुमार मुडा, संकुल शासकीय केशोराम पाण्डेंय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह, विकास खण्ड दमोह शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए सार्थक मोबाइल एप पर लगातार कई माहो से अनियमित उपस्थित दर्ज की जा रही है, आज उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें शिक्षक तरेश कुमार मुडा अनुपस्थित पाये गये।

उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 के विपरीत होकर, वरिष्ठ कार्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करना, शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए, कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट घोतक है।
  अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम-1966 के नियम-09 में निहित् प्रावधानो के तहत् प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला पटी शीशपुर तरेश कुमार मुडा, संकुल शासकीय केशोराम पाण्डेंय कन्या उच्च.माध्यमिक विद्यालय दमोह, विकास खण्ड दमोह के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री मुडा का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दमोह जिला दमोह नियत किया जाता है तथा शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।