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सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT-EVM वोटों के मिलान की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जानिए क्या कहा?

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नई दिल्ली, 18अप्रैल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100 प्रतिशत क्रॉस-चेकिंग की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. लंबी बहस के बाद कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हर चीज़ के बारे में संदेह करने की ज़रूरत नहीं है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों को वापस लाने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को VVPAT से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा- मतदाता को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है. ऐसा करने से वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते.