Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

अगर आपको पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाता है, वाहन चालकों के लिए बड़े खतरे की घंटी!

69
Tour And Travels

लुधियाना
अगर आपको पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा चालान जारी किया जाता है और 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो विभाग आपको सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता और न ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जा सकती है। इसके अलावा बीमा क्लेम लेने में भी दिक्कत आ सकती है।

इस संबंध में अतिरिक्त  स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य के  सभी आर.टी.ए. और आर.टी.ओ को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के जब चालान काटे जाते हैं, तो वाहन मालिक और चालक निर्धारित समय के भीतर चालान का निपटारा नहीं करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में चालान बकाया रह जाते हैं। अब मोटर वाहन नियम 1989 के तहत बनी धारा-167 का पालना करते हुए अगर 90 दिन के भीतर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो ऐसे वाहनों को सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।