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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्या भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल हो गए हैं पाकिस्तान के नागरिक? सीबीआई का चौंकाने वाला बयान

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नई दिल्ली, 3अगस्त। क्या भारतीय सशस्त्र बलों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल हो गए हैं? इसे लेकर सीबीआई ने जो कहा, वो बेहद चौंकाने वाला है. सीबीआई ने कहा कि अभी कोई निश्चित सबूत नहीं हैं, लेकिन ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है. सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारतीय सशस्त्र बलों में नियोजित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं है. 26 जुलाई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

आरोप लगाया गया था कि दो कथित पाकिस्तानी नागरिक जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रक्षा छावनी में तैनात हैं.

सीबीआई अधिकारियों ने न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जहां उन्होंने यह स्वीकार करने के बावजूद संभावना से इनकार नहीं किया कि उनके अधिकारियों को इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है. केंद्रीय एजेंसी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में आगे की जांच के लिए इंटरपोल जैसी अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी. न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीबीआई को मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने और अपनी जांच प्रक्रिया में प्रगति करने का निर्देश दिया.

13 जून को बिष्णु चौधरी नामक व्यक्ति ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ में एक याचिका दायर की थी. मामले में जांच शुरू करने के लिए सीबीआई को मूल निर्देश न्यायमूर्ति मंथा ने दिया था. बाद में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया और मामला न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ को भेजा गया. चौधरी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दोनों का चयन कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के माध्यम से हुआ और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरियां हासिल कीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जाली दस्तावेजों के जरिए ऐसी नियुक्तियों के पीछे प्रभावशाली राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों से जुड़ा एक बड़ा रैकेट शामिल था.

बुधवार को न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, यह देखते हुए कि जनहित याचिका दायर करने के बाद से उसे जीवन के खतरों का सामना करना पड़ रहा है.