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चलती ट्रेन में चार लोगों की हत्या करने वाले RPF सिपाही के खिलाफ आरोपपत्र दायर

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मुंबई, 21 अक्टूबर। चलती ट्रेन में गोलियां चलकर चार लोगों की हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के बर्खास्त सिपाही चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया. मुंबई पुलिस ने यहां की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया. चेतन सिंह चौधरी पर इस साल 31 जुलाई को एक चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ साथी और तीन यात्रियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. मामले की जांच कर रही राजकीय रेलवे पुलिस ने बोरीवली में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष 1206 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया. पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दायर कर दिया गया है. हालांकि आरोपपत्र सत्र अदालत को हस्तांतरित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी को अकोला जिले की एक जेल में स्थानांतरित किया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस के मुताबिक, चूंकि आरोपी को अदालत में पेश करना खतरनाक है इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा रहा है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया, ‘इस तरह के हालात में चेतन की गैर मौजूदगी में कृपया मामले को सत्र अदालत को हस्तांतरित कर दिया जाए.’ जांच एजेंसी ने यह आश्वासन दिया कि आरोपपत्र की एक प्रति जेल में ही आरोपी को मुहैया करा दी जाएगी.

चौधरी के वकील जयवंत पाटिल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए और उन्होंने अदालत से पेशी वारंट जारी करने का अनुरोध किया. अदालत ने मामले की सुनवाई दो नवंबर के लिए निर्धारित कर दी है. चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 153 ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) व अन्य के साथ-साथ रेलवे अधिनियम और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इस घटना ने सनसनी मचा दी थी. देश को झकझोर कर रख दिया था. बताया गया था कि ट्रेन में गोलियां चलाते वक़्त आरोपी ने धार्मिक नारे लगाए थे. मरने वाले चार लोगों में से तीन मुस्लिम थे.