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इस्लामाबाद में वकीलों का बड़ा प्रदर्शन, जाने क्या है विवाद?

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इस्लामाबाद
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में वकील सोमवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शीर्ष अदालत के आठ जजों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आयोजित बैठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) हाई कोर्ट के आठ जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने पर विचार कर रहा है। कई न्यायाधीश और हजारों वकील इस बैठक को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।

इस्लामाबाद के कानूनी संगठन हाल ही में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में पांच जजों के ट्रांसफर का भी कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस कदम को न्यायपालिका को विभाजित करने का प्रयास करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद में अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया। विरोध प्रदर्शन के तीव्र होने की स्थिति में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। वकीलों द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में इस्लामाबाद पुलिस ने संघीय राजधानी में रेड जोन में कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को भी बंद कर दिया।

विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच कई मार्गों पर मेट्रो बस सेवाएं भी स्थगित कर दी गईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शनकारी वकीलों ने 26वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से 'अस्वीकार्य' बताया है। लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एलसीबीए) ने भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 26वें संविधान संशोधन का विरोध व्यक्त करते हुए जेसीपी बैठक को स्थगित करने की मांग की गई।

बता दें पाकिस्तान के संविधान में 26वां संशोधन पिछले साल अक्टूबर में संसद द्वारा पारित किया गया। उसी दिन राष्ट्रपति की सहमति से यह लागू हो गया। संशोधन में 27 खंड शामिल हैं, जो न्यायिक, संसदीय और कार्यकारी ढांचे में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यह संशोधन पाकिस्तान शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति में सांसद को अधिक शक्ति देता है। जजों के ट्रांसफर का मामला तब और बढ़ गया जब न्यायमूर्ति सरफराज डोगर को लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) से आईएचसी में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जेसीपी को भेज दिया गया।

इस मामले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के कम से कम दो न्यायाधीशों ने उठाया, जिन्होंने न्यायमूर्ति डोगर की सिफारिश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी और आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक से संपर्क किया। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम चार मौजूदा न्यायाधीशों ने 26वें संविधान संशोधन के खिलाफ याचिका पर निर्णय होने तक सोमवार को जेसीपी की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा।

विरोध के बावजूद, जेसीपी ने सोमवार को अपनी बैठक जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आयोग द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का विरोध किया। वकीलों ने देश की न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के 'खतरनाक प्रयास' के खिलाफ और अधिक विरोध प्रदर्शन करने की कसम खाई है।