Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर मुरैना जिले के 59 उपभोक्‍ताओं पर हुई शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई

45
Tour And Travels

भोपाल
 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्‍ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्‍त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 59 उपभोक्‍ताओं के शस्‍त्र लायसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर शस्‍त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट मुरैना द्वारा जिन उपभोक्‍ताओं के शस्‍त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं उनमें श्री रोशन सिंह निवासी बड़ागांव, श्री राम प्रकाश सिंह निवासी बरेठा, श्री महेंद्र पाल सिंह निवासी ग्राम नबाली, श्री ब्रजकिशोर निवासी खड़िया बेहद, श्री केदार सिंह निवासी गढ़िया पुरावास, श्री छोटे सिंह तोमर निवासी खटीक गली सुभाष नगर, श्री प्रदीप सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम गणेशपुरा, श्री मायाराम राजपूत निवासी रविदास नगर, श्रीमती निर्मला निवासी रविदास नगर, श्री मुरारी लाल निवासी टिकटोली, श्री बुद्धराम निवासी कीरतपुर, श्री द्वारिका निवासी निठेरा, श्री मुकेश सिंह निवासी गलेटा, श्री कमलेश निवासी दोनारी, श्री जसवंत निवासी जैतपुर, श्री अरुण कुमार सिंघल निवासी केकारस, श्रीधर रावत निवासी ग्राम सराय, श्री कन्हैया धाकड़ निवासी डोंगरपुर और परीक्षित निवासी ग्राम धरसोला जिला मुरैना सहित 59 उपभोक्‍ताओं का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्‍स डीलर लायसेंस एवं शस्‍त्र लायसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य किया गया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र.शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्‍यम से निलंबित कराने की कार्यवाही की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्‍त्र लाईसेंसधारी उपभोक्‍ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्‍त्र लाईसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करवाने की कार्यवाही की जाएगी।