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पंजाब: पुलिस ने विदेशी तस्करों द्वारा समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया; छह गिरफ्तार

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चंडीगढ़.
पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशी तस्करों द्वारा समर्थित एक सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से तीन अत्याधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल सहित 10 पिस्तौल और दस कारतूस बरामद किए हैं, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां कहा। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पुतलीघर के विनोद कुमार उर्फ ​​रंगीला, अमृतसर के गांव रोरीवाला के युवराज सिंह, अमृतसर के गांव रोरीवाला के सुरखाप सिंह, अमृतसर के प्लाह साहिब रोड के जुगराज सिंह उर्फ ​​जग्गू, बटाला के गांव शेरपुर के अमृतपाल सिंह और बटाला के गांव मुमराई के प्रभदीप सिंह उर्फ ​​हरमन के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी एक विदेशी तस्कर के संपर्क में थे, जो ड्रोन और अन्य तरीकों से हथियारों की बड़ी खेप को भारतीय क्षेत्र में पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है ताकि आगे की कड़ी स्थापित की जा सके। अधिक जानकारी साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हथियारों की तस्करी में आरोपी अमृतपाल की संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय इनपुट के बाद, सीआईए अमृतसर की पुलिस टीमों ने जाल बिछाया और उसे अमृतसर के बटाला रोड से प्रभदीप के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके खुलासे पर, पुलिस टीमों ने वेरका बाईपास के पास उनके द्वारा बताए गए स्थान से दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और पांच .32 बोर पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए हैं।

अवैध हथियार तस्करी के बारे में खुफिया इनपुट के आधार पर एक अन्य ऑपरेशन में, सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस टीमों ने आरोपी जुगराज सिंह को उसके तीन साथियों के साथ खालसा कॉलेज के पीछे से पकड़ा और उनके खुलासे पर अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पीछे एक सुनसान स्थान पर छिपाए गए एक ग्लॉक पिस्तौल और दो .32 बोर पिस्तौल और चार कारतूस बरामद किए। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की उम्मीद है।

इस संबंध में, पुलिस स्टेशन कैंटोनमेंट अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1)(2)(3)(4) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 184 दिनांक 21-11-2024 और पुलिस स्टेशन वेरका में आर्म्स एक्ट की धारा 21-11-2024 के तहत एफआईआर नंबर 101 दिनांक 21-11-2024 दर्ज की गई है।