Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

एयर इंडिया को हाईकोर्ट से झटका, 41 पायलटों को नौकरी पर बहाल करने का आदेश

73
Tour And Travels

नई दिल्ली, 01 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वो अगस्त 2020 में नौकरी से निकाले गए 41 पायलटों को बहाल करे। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इन पायलटों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

कोर्ट ने इन पायलटों को निकाले जाने के समय से लेकर अब तक की सैलरी भी देने का निर्देश दिया। एयर इंडिया के 41 पायलटों ने याचिका दायर कर 13 अगस्त 2020 को प्रबंधन की ओर से निकाले जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि एयर इंडिया का ये फैसला गैरकानूनी और मनमाना है। इन पायलटों ने एयर इंडिया के फैसले को निरस्त करने की मांग की थी।

याचिका उस मामले में दाखिल की गई है जिसमें कुछ पायलटों ने पहले तो त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में त्यागपत्र वापस लेने की मांग की थी। पायलटों ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने निर्धारित समयसीमा छह महीने बीतने से पहले ही अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। याचिका में कहा गया था कि पायलटों ने इस संबंध में एयर इंडिया को आवेदन दिया गया था, लेकिन एयर इंडिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। याचिका में कहा गया था कि उनका त्यागपत्र वापस समझा जाए और उन्हें वापस नौकरी पर रखे जाने का निर्देश दिया जाए।