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सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में 01.04.2023 से महत्वपूर्ण सुधार किए गए

‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई)’ ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए

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गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया

केंद्रीय बजट 2023-24 में, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कोष में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 01.04.2023 से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में महत्वपूर्ण सुधार करने की घोषणा की थी, ताकि इसे 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त गिरवी (कलैटरल)-मुक्त गारेंटेड क्रेडिट से सक्षम बनाया जा सके और ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी लाई जा सके।

इसके परिणामस्वरूप इस योजना में  निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

  • क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) कोष में 30.03.2023 को 8,000 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है।
  • सीजीटीएमएसई ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की समग्र लागत काफी सीमा तक कम हो जाएगी।
  • गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • 10 लाख रुपये तक के बकाया ऋण के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी।

सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022 – 23 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटियों को मंजूरी देने के बारे में अधिकतम आंकड़े को छूकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।