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रजिस्ट्री करवाने वालों को बड़ा झटका, रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा

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पंजाब
पंजाब सरकार की ओर से तय समय सीमा से चार महीने पहले ही रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले सरकार ने 30 अगस्त 2025 तक बिना NOC के रजिस्ट्रियों की अनुमति दी थी, लेकिन अब अधिकारियों को नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी रजिस्ट्री बिना NOC के न की जाए। इस निर्णय ने आम लोगों को असमंजस और परेशानी में डाल दिया है।

इस फैसले को लेकर ज़िले भर के लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। ज़िला प्रॉपर्टी एसोसिएशन के प्रधान बलजीत शर्मा और ज़िला कॉलोनाइज़र प्रधान दर्शन शर्मा ने बताया कि पहले ही NOC के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब जब थोड़ी राहत मिली थी, सरकार ने दोबारा बिना NOC के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उच्चाधिकारियों से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं और बिना NOC कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। साथ ही, अब तक की गई सभी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड भी सरकार ने तलब किया है, जिसे माननीय हाईकोर्ट में पेश किया जाना है।