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पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा भरी भरकम जुर्माना

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फिरोजपुर
जिले के सभी शहरी इलाकों में रिहायशी एवं व्यवसायिक इमारतों पर लगने वाला प्रापर्टी टैक्स संबंधित लोग 31 मार्च 2025 तक जमा करवाना यकीनी बनाएं। ए.डी.सी. डा. निधि बांबा ने बताया कि 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करवाने वालों को पैनल्टी के साथ-साथ 18 फीसदी ब्याज भी जमा करवानी होगी। इसलिए लोग जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवाएं और ब्याज से बचें।

सरकार ने दी यह बड़ी राहत
वहीं आपको बता  दें  कि पंजाब सरकार द्वारा 31 जुलाई 2024 तक 500  गज से नीचे के बिना एनओसी के प्लाट की रजिस्ट्री करने के लिए ऐलान किया गया था, जिसकी अवधि 28 फरवरी 2025 तक रखी गई थी। लेकिन पंजाब सरकार ने 28 फरवरी से तय सीमा को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाते हुए लोगों को फिर से बड़ी राहत दी गई है। अब लोग 31 अगस्त 2025 तक 500 गज के प्लाट खरीदने के लिए बिना एनओसी वाली शर्त के आधार पर रजिस्ट्रियां करवा सकते हैं।